बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने या उनके वृद्धावस्था में सरकार की तरफ से एक मदद इस तरह से मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना शुरू की गई थी इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है.

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 इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹400 की मासिक पेंशन दी जाती है. और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को ₹500 मासिक पेंशन दी जाती है. 

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हालांकि यह पेंशन स्कीम 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2007 के तहत शुरू की गई थी नवंबर में इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया लेकिन अब यह योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के नाम पर ही चल रही है.

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 अगर आप लोगों को भी इस योजना का लाभ उठाना है. तो आप बिहार के स्थाई निवासी होनी चाहिए. आपकी आयु या फिर जो आवेदक रहेंगे उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

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 अगर आपको योजना का लाभ उठाना है तो आप किसी भी सरकारी सेवा में रिटायर्ड हुए कर्मचारी या फिर सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

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 इस योजना को अप्लाई करते टाइम आपको कौन सी भी सरकारी सेवा पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन या फिर किसी अन्य स्रोत से पेंशन या फिर आमदनी की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए.

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 इस योजना के लिए आवेदन करते वक्त आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डीबीटी सहित बैंक खाता, आपका आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे.

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 आप अगर इस पेंशन के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म का पंजीकरण जरूर कराए.

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सरकारी योजना क लाभ ले ओर अपने जीवन को सुलभ बनाये.. 

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